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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 62 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

इटावा कोर्ट के आदेश पर बकेवर मे बड़ी कार्यवाही हुई

गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 62 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

इटावा। संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इटावा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की लगभग 62 लाख रुपये मूल्य की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति कुर्क कराई है।
पुलिस के अनुसार थाना भरथना में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 46/2025 की विवेचना के दौरान आरोपी बबलू पुत्र रामदास, निवासी विष्णुपुरा, थाना बाह, जनपद आगरा के नाम तहसील बाह क्षेत्र में स्थित एक आवासीय प्लॉट को अवैध आय से अर्जित संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया।
विवेचना के आधार पर जिलाधिकारी बाह (आगरा) ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत बुधवार को करीब 62 लाख रुपये मूल्य की उक्त अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए। आदेश के अनुपालन में राजस्व एवं पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मुनादी कराई तथा संपत्ति पर कुर्की संबंधी नोटिस चस्पा कर आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की।
कुर्की की कार्रवाई में तहसीलदार बाह सम्पूर्ण कुलश्रेष्ठ, राजस्व निरीक्षक बाह, थाना बकेवर प्रभारी निरीक्षक विपिन मलिक सहित पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही।
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